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💢दैनिक कमाई💢सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।
️डिपॉजिट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sun, 14 Dec 2025 09:38 PM IST
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
कमेंट, मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मासूम बच्चे को कर्ज़ की अदायगी न कर पाने के कारण छह साल तक बंधक बनाकर रखा गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने उसे मुक्त कराया।
विस्तारFollow Usभागलपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते नजर आए। पुलिस मुख्यालय के सख्त तेवरों के बावजूद बेखौफ बदमाशों ने शनिवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज चौक के पास स्थित चर्च रोड में एक युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।
सारपंजाब-हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में 13 साल की बच्ची ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका 8वीं कक्षा की छात्रा थी। परिवार के लोग घर की छत पर थे और बच्ची ने कमरे में पंखे से फंदा लगा लिया।
ट्रांसफर, भरतपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य मामले में विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 ने आरोपी मूलचंद मीणा को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी का पुत्र साहब सिंह पहले ही इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। न्यायाधीश सचिन गुप्ता की अदालत ने नौ साल पुराने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।
डिस्काउंट रिवॉर्ड्स 12 साल से फाइलों में कैद बीजापुर बायपास- फोटो : अमर उजाला
विथड्रॉ रजिस्टर, विस्तारFollow Usराष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भरतपुर जिला स्तरीय समारोह में उस समय हंगामा मच गया, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने उच्चैन एसडीएम धारा मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा।







