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💢अतिरिक्त विज़िट💢वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:27 AM IST
️लाइक पॉइंट्स,कौन है अरिहा शाह?अंबरनाथ नगर परिषदयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJadeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'महारानी कामसुंदरी देवी को भतीजे ने दी मुखाग्निडिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढा
चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) इस माह कई व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री करेगा। एचएसवीपी ने ई-नीलामी का ब्योरा तैयार कर लिया है। 28 जनवरी से ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। एचएसवीपी ने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बोली की योजना तय की है। एचएसवीपी ने नीलामी के लिए नियमों में बदलाव किया है। बीते साल 19 सितंबर को संशोधित ई-नीलामी नीति के अनुसार बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, बहु मंजिला इमारतों के लिए अब केवल न्यूनतम दो ईएमडी (बयाना राशि जमा करना) ही अनिवार्य होंगी। इस श्रेणी के लिए 31 जनवरी को ई-नीलामी होगी।
वॉच, सारभोपाल के परिवार न्यायालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सब-इंस्पेक्टर बनी महिला ने पति की पारंपरिक वेशभूषा से असहजता जताते हुए तलाक की अर्जी दी है। साथ ही जो कहा वो भारतीय संस्कृति के लिए काफी चिंतनीय विषय है! चलिए खबर में पूरा मामला विस्तार से जानिए।
स्पेशल डेस्क, अमर उजालाPublished by:कीर्तिवर्धन मिश्रUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:29 AM IST
चंबा। न्यायालय में तलाक लेने के बाद एक महिला की ओर से गुजारा भत्ते और पत्नी होने के दावे को लेकर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पुन: दावा न करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया कि तलाक के बाद महिला का पूर्व पति पर कोई अधिकार नहीं है।
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डिस्काउंट हादसे के बाद मदद को पहुंचे राहगीर।- फोटो : अमर उजाला
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 07 Jan 2026 10:44 PM IST
इनाम विज़िट, विस्तारFollow Usबस स्टैंड छतरपुर के पास स्थित मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल के टेंट में आग लगाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव, जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।







