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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है।
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Thu, 08 Jan 2026 11:27 PM IST
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