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💢गेट शेयर💢विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।
️वीआईपी स्टूडेंट,चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:11 AM IST
स्पेशल डेस्क, अमर उजालाPublished by:कीर्तिवर्धन मिश्रUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:29 AM IST
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सारMP: हवलदार कैलाश धुर्वे को अचानक घबराहट और उल्टी की शिकायत होने लगी। जैसे ही इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को मिली, परिक्षेत्र नावरा के रेंजर पुष्पेंद्र जादौन वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल नेपानगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान सुबह करीब 5 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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प्रीमियम कमाई, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:20 PM IST







