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💢बड़ा स्टूडेंट💢रविवार की रात नगर में पुराने स्टेट बैंक के सामने स्थित पंडाल के पास मांस का टुकड़ा और हड्डियां सड़क पर फेक जाने के बाद माहौल काफी तनाव पूर्ण हो गया। मामले की शिकायत धार्मिक संगठनों ने थाना प्रभारी से करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। इसके पश्चात पुलिस ने विभिन्न सीसीटीवी कैमरे से इसकी जांच करने के बाद ऐसा करने वाले स्थानीय व्यापारी के कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पॉलिथीन के अंदर मास के टुकड़े होने के कारण पंडाल के सामने सड़क पर कुत्ते उसे फैला रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। नगर के धार्मिक संगठनों एवं समिति सदस्यों ने पूरे मामले में जांच की मांग ज्ञापन सौंपते हुए की। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन में थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ल ने सूचना पाते ही घटना स्थल पहुंच टीम जांच पड़ताल में जुट गई।
️रिसीव मोबाइल,संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबादPublished by:धीरेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:46 AM IST
अल्ट्रा क्लिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व्विद्यानलय के प्रौढ ़शिक्षा एवं सतत विस्तार केन्द्र ने भारत ज्ञान विज्ञान समीति के सहयोग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कला संकाय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के नौ राज्यों से लगभग 40 प्रतिभागियों ने मंथन किया।
सारAjmer News:राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने दरगाह परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी एलान किया है कि वह अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दाखिल करके निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग करेंगे।
सारप्रारंभिक जांच में पता चला कि घटना का कारण 10 साल पुरानी चांदी बेचने को लेकर चला आ रहा विवाद था। आरोपी पंचू अपनी बहन के घर में ही रहता था। हत्या के बाद वह फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
विन इनवाइट,
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विस्तारFollow Usकानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
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