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संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:34 AM IST
वीआईपी रिसीव,
रजिस्टर वेरिफाई इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को क्रिकेट टूर्नामेंट में बैटिंग करता खिलाड़ी। -संवाद
बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
वीआईपी वीडियो, सारफैसला आते ही शुक्रवार देर रात पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई देर रात तक चलती रही और परिसर में भारी भीड़ के बीच अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मचा रहा।







