Global
  • Global
  • Türkiye
  • Việt Nam
  • México
  • Perú
  • Colombia
  • Argentina
  • Brasil
  • India
  • ประเทศไทย
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • 中國香港
  • 中國台灣
  • السعودية
  • مصر
  • پاکستان
  • Россия
  • 日本
Download

मासिक पैसे

अतिरिक्त विन

साप्ताहिक ट्रांसफर

4.9 Version: V5.3.6

पॉइंट्स विज़िट, Inc

पैसे लॉग इन

💢रजिस्टर करके कमाएँ💢

️इनाम,विस्तारFollow Usबाराबंकी के रामनगर कोतवाली इलाके के अमराई गांव में शुक्रवार देर शाम जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल मौसेरे भाई की रविवार सुबह केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चार मौसेरे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:56 PM IST

नया कम्पलीट, ग्राम पंचायत दादों के मजरा नगला खंजी स्थित एक ईंट भट्ठे पर खेल रहा तीन वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। बिहार के गया जनपद निवासी राजू कुमार अपने परिवार सहित नगला खंजी स्थित ईंट भट्ठे पर ईंट पथाई का काम करते हैं। रविवार की शाम करीब चार बजे उनका तीन वर्षीय बेटा वीरू कुमार ईंट भट्ठे के पास खेल रहा था तभी ईंटों की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस के अनुसार शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़। रौनापार थाने में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ. एचएन सिंह पटेल और नैनीजोर निवासी दीपक गुप्ता के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इसे लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। दीपक गुप्ता ने विधायक के कथित गुर्गे अखिलेश यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि विधायक पक्ष की ओर से विधानसभा सगड़ी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जगदीश यादव ने दीपक गुप्ता पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानजनक बयान देने और मानहानि का मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर दीपक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इनवाइट लाइक, मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:41 AM IST

ईज़ी

कैश पॉइंट्स,

More Similar Apps

See All