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लाइक स्टूडेंट, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:12 AM IST
विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
बैतूल पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया- फोटो : अमर उजाला
आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।
स्टूडेंट, तोशाम। गारनपुरा खुर्द निवासी एक व्यक्ति ने सीसर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलवाने के नाम पर 5 लाख 65 हजार रुपये लेकर वापस न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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