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अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 07 Jan 2026 09:27 PM IST
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राजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:42 AM IST
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क्लिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुईPublished by:मुंगेर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 18 Aug 2025 08:44 PM IST
सुपर गेट, सारदोनों ने चार साल पहले प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद से ही विवाद चलते थे। शुक्रवार रात झगड़े के बाद शनिवार सुबह दोनों ने यह कदम उठाया। सूचना पर पुलिस और एसडीईआरएफ टीम ने दो घंटे की मशक्कत के बाद शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिए।







