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💢क्लिक ऑनलाइन💢बांदा।पैलानी थाना क्षेत्र के पचकौरी गांव में पांच जनवरी की रात तकरीबन 10ः30 बजे, डेढ़ वर्षीय बेटे कार्तिक की गला दबाकर हत्या कर शव यमुना नदी में फेंकने वाले आरोपी पिता राजेंद्र को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पचकौरी घाट ले जाकर जांच की।

️बोनस कमेंट,कौन है अरिहा शाह?अंबरनाथ नगर परिषदयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJagdeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'महारानी कामसुंदरी देवी को भतीजे ने दी मुखाग्निडिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढा

बाह। बिजकौली के बेसमेंट हादसे में मृतकों के परिजन से संवेदना जताकर बाह की विधायक पक्षालिका सिंह ने तहसील प्रशासन को मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बिजकौली गांव में 14 दिसंबर को निर्माणाधीन बेसमेंट की ढ़ही दीवार के मलबे में 7 लोग दब गए थे। जिनमें से हीरालाल एवं योगेश कुमार उर्फ योगेंद्र की मौत हो गई थी। उत्तम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुनील कुमार, रामेंद्र सिंह, कल्लू घायल हुए थे। सोमवार को बाह की विधायक पक्षालिका सिंह बिजकौली गांव में पहुंची, बेसमेंट हादसे की जानकारी ली। मौके से ही तहसील प्रशासन से बात की और मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान बाह के ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह चौहान, सुनील बाबू, चंदू भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, अल्केंद्र सिंह जादौन, जयपाल सिंह आदि रहे।

लाइक सर्वे, भाटापारा नगरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद भाटापारा ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिषद ने पं. रविशंकर शुक्ल कॉम्प्लेक्स की दुकान क्रमांक 19 में प्रस्तावित प्रीमियम वाइन शॉप के संचालन हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़Published by:अलीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:09 AM IST

विस्तारFollow Usमहिलाओं को लघु ऋण देकर जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य रही क्रेडिट कंपनी के कर्मचारियों ने अमानत में खयानत कर दी। कर्मचारियों ने महिलाओं से दिए गए ऋण की राशि तो वसूल ली लेकिन कंपनी में जमा नहीं कराई। इस पर एरिया मैनेजर ने शाखा प्रबंधक और तीन केंद्र प्रबंधकों के खिलाफ सज्जनगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:29 PM IST

अर्न,

विन वॉच मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:35 AM IST

कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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