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कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
पैसे, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/श्रीगंगानगर/बांसवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 10 Nov 2025 10:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:26 AM IST
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अमरोहा के गांधी मूर्ति चौराहा पर धरना पर बैठे कांग्रेस पदाधिकारी। संवाद
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