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️साइन अप टास्क,मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:33 AM IST
73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।
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गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:38 AM IST
बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखण्ड में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकरलाल मईडा ने विभिन्न राजकीय कार्यालयों का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में अधिकारी-कर्मचारी कार्यस्थल से नदारद मिले, तो कई कार्यालयों पर ताले लटके पाए गए। शनिवार को अधिकारियों की ओर से निरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की गई।
गोल्ड इनाम, संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Thu, 08 Jan 2026 11:42 PM IST
स्टूडेंट लॉग इन बाड़मेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर शनिवार को फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद यह प्रदर्शन शांत हो गया। इसी दौरान कॉलेज परिसर के पास एबीवीपी से जुड़े कुछ पदाधिकारियों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर कोतवाली थाने ले आई, जिससे मामला अचानक तूल पकड़ गया।
विज़िट साइन अप, विस्तारFollow Usकानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।







