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💢मेगा विथड्रॉ💢सारछत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है।
️इनाम इनाम,
विस्तारFollow Usखांसी की सिरप Dextromethorphan HBr Syrup से बच्चों की तबियत बिगड़ने के मामले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सामने आए हैं। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा में भी खांसी की सिरप को पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा के साथ अब सभी तरह की कफ सिरप की सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी है।
स्टूडेंट,
अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 02:03 AM IST
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर के सीलमपुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। हत्यारा युवक महिला का परिचित बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के अंतुर्ली से आया था। उसने हथौड़ी से महिला के सिर और शरीर पर कई वार किए, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुन उसका देवर मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक ने पहले उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी खुद शिकारपुरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है, हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
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शेयर इनाम, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
वीआईपी लॉग इन विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
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