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💢वॉच मोबाइल💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Thu, 14 Aug 2025 09:08 AM IST
️वेरिफाई सब्सक्राइब,विधायक सुनील सांगवान के आवास पर पत्रकारों से बात करते सांसद धर्मबीर सिंह।- फोटो : 1
विथड्रॉ मोबाइल, विस्तारFollow Usयूपी के बुलंदशहर जिले के एनएच-34 पर लालपुर चितौला गांव के पास पुल पर सोमवार शाम को अनियंत्रित बाइक रेलिंग से टकरा गई। तभी बाइक सवार युवक पुल से नीचे जा गिरा, जिसमें युवक की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी।
पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल में बम होने की सूचना के बाद पुलिस विभाग अलर्ट हो गया और दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा। चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम व डॉग स्क्वायड और ऑपरेशन सेल की टीमें भी मौके पर पहुंची और पूरे मॉल को खाली करवाया गया। इसके बाद पूरे मॉल का चप्पा-चप्पा खंगाला गया। हालांकि बाद में पता चला कि पूरी कार्रवाई एक मॉक ड्रिल थी। 26 जनवरी को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है, इसलिए सर्तकता को परखने के लिए यह मॉक ड्रिल करवाई गई थी।
MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी
कमाई, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर एवं ग्रामीण की संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को सरकारी हत्या करार देते हुए महापौर के इस्तीफे, दोषियों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर 11 जनवरी को इंदौर में बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा चौक तक प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे।
कूपन विन अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Fri, 02 Jan 2026 04:45 PM IST
इनाम लाइक, सारफिलहाल दस्तावेज़ न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगृह भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।







