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💢प्लेटिनम रिवॉर्ड्स💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:11 PM IST
️सर्वे पैसे,जिले की सात निकायों में करीब 200 स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। सभी स्ट्रीट लाइटें सात से आठ महीने पहले ही लगी थी। करीब पांच करोड़ रुपये खर्च कर लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें सालभर भी नहीं चल सकी। बड़ी स्ट्रीट लाइटों के अलावा छोटी लाइटें भी बड़ी संख्या में खराब है। वहीं लाइटों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए तिरंगा वाले झालर भी बुझ गए हैं। एडीएम के मुताबिक लाइट की गारंटी दो साल तक हो ती है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के इलाके शीत लहर की चपेट में हैं। रविवार को ग्वालियर और दतिया समेत प्रदेश के 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय प्रदेश के 20 से अधिक जिले घने से मध्यम कोहरे में लिपटे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन तीन दिन बाद फिर कड़ाके की ठंड लौटने के आसार हैं।
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णियाPublished by:पूर्णिया ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:17 AM IST
प्रीमियम डिपॉजिट, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संस्थाओं (एनजीओ) व अन्य श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल 12 जनवरी 2026 तक खोला गया है। पात्र व्यक्ति व संस्थाएं निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित विभाग या सरकारी पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।
सर्वे डिपॉजिट
गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:27 PM IST
ईज़ी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।







