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💢प्लेटिनम ऑनलाइन💢सारइंदौर की घटना के बाद मध्य प्रदेश के शहरों में पानी और सीवर की बेहतर सेवाएं देने के लिए लगातार काम चल रहा है। प्रदेश में 11 जनवरी तक 1176 पानी के रिसाव ठीक किए गए और 7 हजार से ज्यादा पानी के सैंपल की जांच के लिए लिए गए।
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पैसे, अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:19 PM IST
विस्तारFollow Usतीन दिन से लापता युवक का शव शनिवार को बरामद होने के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई है। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युवक की हत्या के बाद मशीन (हेक्सा ब्लेड) से उसके शरीर के तीन टुकड़े कर दिए और पहचान छिपाने के लिए सिर व पैर गंगा में फेंक दिए। मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर पंचायत के शाहपुर पुलिया के पास की है। मृतक की पहचान कहलगांव के मकसपुर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है।
सारआईफोन खरीदने के बाद फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर 70 हजार रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बेमेतरा में सेकंड हैंड आईफोन खरीदने के नाम पर फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाया था।
Chhindwara Newsलुधियाना में लूटAmritsarShahdol NewsBihar NewsJalandharरेवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाईMP NewsMunger NewsBihar
शेयर, विस्तारFollow Usएशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पिछले कुछ अरसे से सेना के वाहनों से पेट्रोल-डीजल चोरी हो रहे हैं। इस रेंज पर सेना युद्धाभ्यास करती है। लेकिन रेंज के एक बड़े हिस्से पर आज भी ग्रामीण काबिज हैं। ऐसे में सेना ने रेंज से सटे करीब 40 गांवों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि रेंज में कोई व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश करता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही सेना ने पत्र में यह भी कहा है कि रेंज में तैनात संतरी अब हथियार के साथ रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है तो संतरी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेना ने गांवों के सरपंचों से अनुरोध है किया है कि वे अपने गांव के लोगो को इस पत्र के बारे मे अवगत करावे अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती हे तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की कोई ज़िम्मेदारी नही होगी
पुराना कैश वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:09 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।
लॉग इन, पिता ने दी गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ तहरीर, प्राथमिकी दर्ज







