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💢वॉच लाइक💢सारMuzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के पानापुर हाईस्कूल में इंटर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड न मिलने से हंगामा हुआ। सड़क जाम के बाद प्रशासन ने प्रधानाचार्य व प्रधान लिपिक को निलंबित किया। 169 छात्रों की परीक्षा 45 दिनों में कराने का आश्वासन दिया गया।
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चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:39 PM IST
ऐप, सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और किरण कौशल कौर के खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। दोनों अधिकारियों को सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Thu, 18 Dec 2025 10:43 PM IST
बिल्सी। गांव हरनाम नगला में मजदूरी के बकाया रुपये मांगना एक परिवार को भारी पड़ गया। रुपये मांगने पर गांव के ही आदमी ने एक ही परिवार के चार सदस्यों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें सभी घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:16 PM IST
स्टूडेंट लॉग इन, गोपीगंज कोतवाली के पर्वतपुर निवासी संविदा विद्युत कर्मचारी अमन यादव जालसाजी के शिकार हो गए। साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर उनके सहयोगी एवं मित्रों से अपने खाते में 30 हजार मंगा लिए। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने नंबर को बंद कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
पॉइंट्स शेयर बिलासपुर शहर में आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत का दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देशभर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में किया जाएगा, जिनके साथ पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बढ़ रहा है।
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विथड्रॉ पॉइंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।







