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क्लिक रिसीव विस्तारFollow UsUP Crime News:कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने माफिया अखंड प्रताप सिंह को तीन वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एफटीसी सीनियर डिवीजन के जज अतुल पाल ने बुधवार को सुनाया।
वीडियो रिसीव, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Sat, 03 Jan 2026 01:30 PM IST







