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मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:13 AM IST
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स्टूडेंट, कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
कमाई न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:44 PM IST
कैश, अंबाला। खालिस्तानी व आतंकी संगठनों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के आरोप के मामले में अंबाला 2016 से 2023 तक सुर्खियों में रहा है। यह आरोप अंबाला सिटी के रहने वाले एंटी टेरेटिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने लगाए थे। अंबाला सिटी, सदर व बलदेव नगर थाने में इन मामलों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इन मामलों में आरोपी खालिस्तानी व आतंकी संगठनों से जुड़े लोग ही हैं। वर्ष 2016 से 2023 तक इस संबंध में 38 बार थानों में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। इसलिए अंबाला सिटी के बलदेव नगर थाने में हुए इस हमले को खालिस्तानी व अन्य आतंकी संगठनों की साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है।







