वॉच लॉग इन
वीआईपी कम्पलीट
विथड्रॉ ऐप, Inc
कलेक्ट रिवॉर्ड्स
💢ऑनलाइन ट्रांसफर💢भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण से नवजात को हायर सेंटर ले जाने के दौरान उसके रास्ते में मौत हो जाने से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल पहुंचकर सांकेतिक तालाबंदी की। उन्होंने नारे लगा कर विरोध जताया। सूचना मिलने पर एसडीएम याक्षी अरोड़ा मौके पर पहुंची। उनके हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ।
️मेगा पॉइंट्स,मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:38 AM IST
विस्तारFollow Usअजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 तय की है।
दैनिक लाइक, दबंगई दिखाने युवक को बेरहमी से पीटा- फोटो : अमर उजाला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:53 PM IST
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:42 PM IST
ऑफर बोनस, विस्तारFollow Usजिले में बीते तीन वर्षों में नाबालिग किशोरियों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक थाने में नाबालिग किशोरियों के लापता और अपहरण होने के दर्जनों मामले हर महीने पहुंच रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद परिजन और पुलिस दोनों ही इन्हें ढूंढने में परेशान हो रहे हैं। कम उम्र में मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग से इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस की जांच में भी इस बात की पुष्टि अभी तक दर्ज हुए मामलों से हुई है।
प्रीमियम टास्क प्रसव पीड़ा में सड़क पर तड़पती रही महिला, नवजात का आधा शरीर बाहर आया- फोटो : अमर उजाला
वन्यजीव संरक्षण के लिए मशहूर बालाघाट जिले में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। यहां एक मादा बाघ की संदिग्ध मौत के बाद उसके शव को गुपचुप तरीके से जलाने का मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दक्षिण बालाघाट वन मंडल के डीएफओ अधर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें चार्जशीट जारी कर 15 दिन में जवाब देने का आदेश दिया गया है।
डाउनलोड इनवाइट, बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।







