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️पॉइंट्स,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Fri, 24 Oct 2025 09:37 AM IST
सांसद हनुमान बेनीवाल ने मायरा भरने पर की दोनों भाइयों की सराहना- फोटो : अमर उजाला
वीआईपी सब्सक्राइब, दिनोद गेट पर धंसी हुई जगह पर सीवरमैनहोल बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा।
विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचल से एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। यहां के ग्राम नावरा में नेपानगर के रहने वाले युवक रईस ने देर रात में हुए विवाद के बाद एक युवती भाग्यश्री की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर आरोपी युवक को नेपानगर से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी रईस और युवती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी दोनों के परिजन सहित आसपास के लोगों को भी थी। इसी के साथ ही दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर भी विवाद होते रहता था। शुक्रवार देर रात भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी रईस ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए युवती की गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:23 AM IST
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कलेक्ट रिसीव, भागलपुर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और उससे उत्पन्न हो रही गंभीर यातायात समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से गुरुवार को लोहिया पुल से लेकर ततारपुर चौक तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने वाले दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।
अल्ट्रा रिवॉर्ड्स विस्तारFollow Usबूंदी जिले के नैनवां उपखंड क्षेत्र के ग्राम बासी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आठवीं कक्षा में अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा हर्षिता सोनी की बाथरूम में नहाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उस समय वह घर में अकेली थी।
विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
टास्क ईज़ी, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:16 PM IST







