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️इनवाइट शेयर,सारBanswara News: पुलिस ने बताया कि 6 भाइयों का परिवार है। सबसे बड़ा भाई कालू और दूसरे नंबर का कमलेश सोलंकी भील हैं। कालू का चार छोटे भाई विनोद, राकेश, रविंद्र और दीतेश सोलंकी भील के बीच विवाद हुआ। विवाद की वजह के बारे में पूछताछ की जा रही है।
शेयर क्लिक, संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।- फोटो : अमर उजाला।
बाह। जैतपुर के चौरंगाबीहड़ गांव में खुरपका, मुंहपका की चपेट में आने से रीमा देवी एवं फूलमती की कई बकरियां बीमार हो गई हैं। एक बकरी मर भी गई थी। बकरियां चारा खा पा रही थी और न ही चल पा रही थी। सोमवार को पशुपालन विभाग की टीम चौरंगाबीहड़ गांव पहुंची। बीमार बकरियों का इलाज किया। बकरियां बांधे जाने वाले परिसर की सफाई रखने के लिए पशुपालकों को जागरूक किया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवांगी उदैनिया ने बताया कि सोमवार को विभाग की टीम ने बीमार बकरियों का उपचार किया है। बचाव के लिए पशुपालकों को प्रेरित किया है।
सारपुलिस थाने के सामने माताजी के मंदिर में चोरी की वारदात के बाद स्थानीय विधायक ने फोन पर एएसपी को फटकार लगाते हुए धरना देने की चेतावनी दी।
बड़ा टास्क, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Wed, 22 Oct 2025 10:38 PM IST
वीआईपी रजिस्टर बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।
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