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💢डिस्काउंट💢अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:40 AM IST
️ऑनलाइन अर्न,गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
एजुकेशन डेस्क, अमर उजालाPublished by:शाहीन परवीनUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:27 PM IST
इनाम लाइक, संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:55 AM IST
सारपॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन 22 वर्षीय कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। वर्ष 2022 में गांव की ही एक नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया गया था।
चंडीगढ़। शहर में ठंड रिकाॅर्ड तोड़ने लगी है। सोमवार को न्यूनतम पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह के समय चंडीगढ़ में जबरदस्त धुंध रही। चंडीगढ़ में तीन वर्ष बाद ऐसी स्थिति बनी है कि 12 जनवरी को पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वहीं, अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
विन इनवाइट, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।
रजिस्टर सर्वे
विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।
दैनिक कम्पलीट, अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 27 Dec 2025 07:43 PM IST







