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💢विथड्रॉ इंस्टेंट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Tue, 30 Sep 2025 08:27 AM IST
️क्लिक गेट,विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।
ऑफर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के इलाके शीत लहर की चपेट में हैं। रविवार को ग्वालियर और दतिया समेत प्रदेश के 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय प्रदेश के 20 से अधिक जिले घने से मध्यम कोहरे में लिपटे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन तीन दिन बाद फिर कड़ाके की ठंड लौटने के आसार हैं।
झोझू कलां। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मकर राशि में सूर्य का आना बड़ा शुभ होता है और धनु राशि की मंद गति को छोड़कर सूर्य दोबारा अपनी सामान्य गति में प्रवेश करता है। शास्त्रों में इसे उत्तरायण का नाम भी दिया जाता है। आचार्य डॉ. मनोज शास्त्री बलाली ने बताया कि इस बार संयोग से इस दिन एकादशी भी है और मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान किया जाता है। ऐसे में एकादशी होने के कारण इस दिन खिचड़ी दान करने को लेकर संशय की स्थिति बन जाती है। शास्त्री ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार तिल का दान श्रेष्ठ है। ऐसे में मकर संक्रांति पर तिल व इससे बने हुए लड्डू, रेवड़ी, मूंगफली या कोई भी ऋतु अनुसार फल का दान कर सकते हैं।
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:09 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णियाPublished by:पूर्णिया ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 03:47 PM IST
रिसीव ऑफर, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 03 Oct 2025 08:12 PM IST
कलेक्ट टास्क विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
एक बार फिर एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आने से मचा हड़कंप- फोटो : अमर उजाला
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