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️कम्पलीट फ्रेंड्स,कैरू (भिवानी)। कैरू के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय में कार्यरत सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी (एसईपीओ) सुरेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नूंह जिले के नगीना हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। यह कार्रवाई ढाब ढाणी निवासी रामपाल और सुमेर सिंह की शिकायत के बाद की गई जिन्होंने इस संबंध में 21 स्थानों पर शिकायतें भेजी थीं और खंड में कार्यरत पटवारी तथा एसईपीओ सहित अन्य के खिलाफ आरोप लगाए थे।
सारसमरीबीजापुर के भोपालपटनम क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया पांच किलो का आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया। मौके से विस्फोटक और माओवादी सामग्री से भरा डंप भी जब्त किया गया। सतर्कता से बड़ी साजिश टल गई।
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तोशाम। गारनपुरा खुर्द निवासी एक व्यक्ति ने सीसर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलवाने के नाम पर 5 लाख 65 हजार रुपये लेकर वापस न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 11 Dec 2025 07:20 PM IST
ऑफर फ्रेंड्स, नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।
डिस्काउंट साइन अप T20 WCविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?अंबरनाथ नगर परिषदयूनियन बजट 2026-27भोपाल के रहमान डकैत की पूरी कहानीखुदरा महंगाई दर में उछालJagdeep DhankharShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'
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टास्क पॉइंट्स, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।







