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️गोल्ड इंस्टेंट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 01 Nov 2025 04:40 PM IST
महिला के शव की तलाश में जुटी पुलिस- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे सूफियान की हत्या के मामले में एक सप्ताह बाद भी पांच आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। सूफियान और उसके भाई अकरम से लूटे गए मोबाइल फोन भी नहीं मिले हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
चंडीगढ़/मोहाली। 18 दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) से भाजपा में शामिल हुईं पार्षद सुमन शर्मा की जेठानी को सोमवार सुबह करीब 7 बजे मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोमल शर्मा उसकी ड्यूटी चेयरमैन के कैंप कार्यालय सेक्टर-76 मोहाली में लगाई गई थी जबकि हाजिरी रिपोर्ट मुख्य कार्यालय सेक्टर-27 चंडीगढ़ में भेजी जाती थी। आरोपी पिछले कुछ समय से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थी, इसके बावजूद वह नियमित रूप से हाजिरी रिपोर्ट कार्यालय में भेजती रही और वेतन प्राप्त करती रही। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें दो दिन के रिमांड पर भेज दिया है। जैसे ही चंडीगढ़ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पता लगा तो वह आक्रोशित हो गए। भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा और मेयर हरप्रीत कौर बबला के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया जिसके बाद वहीं आम सभा शुरू हो गई और आप के खिलाफ नारेबाजी की गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मोहाली पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत केस दर्ज किया गया है।
सुपर विन, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।
सिल्वर कैश चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:57 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:16 PM IST
ईज़ी स्टूडेंट, बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने महिला से गैंगरेप में अभियुक्त जगराम को दोषी पाया है। जिसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।







