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️रजिस्टर रिवॉर्ड्स,विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Sun, 09 Nov 2025 03:09 PM IST
पुराना कैश,
मारपीट से आक्रोशित कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करते विद्युत कर्मचारी। स्रोत- संवाद
सारबीकानेर में थानेदार के खिलाफ उसके ही थाने में एफआईआर, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है, फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।पढ़ें पूरा खबर
टास्क अर्न,
शेयर कूपन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Sun, 04 Jan 2026 11:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Tue, 06 Jan 2026 07:29 AM IST
रजिस्टर ईज़ी,







