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️प्रीमियम इनवाइट,हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:49 PM IST
कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
बोनस डाउनलोड, मिहींपुरवा। सुजौली रेंज के कोलियागढ़ी बीट के नालों में रविवार रात कछुओं का शिकार करते हुए दो शातिरों को पकड़ा गया। इनमें से एक बिहार प्रांत का निवासी है। इनके पास से जिंदा संरक्षित प्रजाति के कछुए, नाव और शिकार में प्रयुक्त जाल तथा औजार बरामद हुए हैं।
अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन को बैक करते समय स्कूल बस में टक्कर मार दी। पीड़ित ने इस मामले में चौखुटिया थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 281 और 324 (4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 08:51 PM IST
मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर कल मंगलवार 8 जुलाई को कांग्रेस का अशोकनगर में जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन के एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मामले में कार्रवाई नहीं हुई मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेताओं को ठहरने के लिए होटल नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे भले ही हमको वहां सड़कों पर रुकना पड़े।
कूपन, संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:34 AM IST
विथड्रॉ विस्तारFollow Usजिले से पिता-पुत्र संबंधों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 17 वर्षीय बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना अंता थाना क्षेत्र के धाकड़खेड़ी गांव में हुई। पुलिस के अनुसार नाबालिग शुक्रवार को स्कूल से अपने नाना के घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी पिता से मुलाकात हो गई। पुलिया के पास दोनों के बीच विवाद बढ़ा और गुस्से में बेटे ने पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:54 AM IST
ट्रांसफर, कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।







