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💢वीडियो टास्क💢संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकीUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:06 PM IST

️डायमंड पैसे,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज से देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने जंबूरी के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारिवारिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर है। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ की विविधता और पर्यटन की संभावनाओं की सराहना की और इस राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह जंबूरी युवाओं को एक मंच पर लाने का एक ऐतिहासिक कदम है।

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

लाइक, विस्तारFollow Usअजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 तय की है।

विस्तारFollow Usइक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय अक्सर निवेशक धर्मसंकट में फंस जाते हैं। उन्हें लार्ज-कैप फंड्स की स्थिरता चुननी चाहिए, मिड-कैप की ग्रोथ या फिर स्मॉल-कैप फंड्स का हाई रिटर्न? इस उलझन का एक सरल और प्रभावी समाधान है- फ्लेक्सी-कैप फंड।

संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:25 AM IST

नया रिसीव, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

डिस्काउंट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Fri, 05 Dec 2025 11:51 PM IST

कमेंट, विस्तारFollow Usकानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

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