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💢ऐप💢बांदा। सिंघाड़े के आटे में पत्थर मिलने व पानी के पाउच में नाम-पता न होने पर दो व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा दो अन्य व्यापारियों को दूध में मिलावट पर 20-20 हजार का जुर्माना किया है।
️मासिक रजिस्टर,संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:41 PM IST
09 एसपी से मिलने जाता समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। श्रोत-पार्टी
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सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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