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️अतिरिक्त विन,विस्तारFollow Usमकर संक्रांति का पर्व, जो पारंपरिक रूप से खिचड़ी के बिना अधूरा सा लगता है, इस वर्ष एक विशेष संयोग के कारण अपने पारंपरिक स्वरूप में नहीं मनाया जा सकेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ-साथ षटतिला एकादशी का भी पर्व पड़ रहा है, जो 19 वर्षों बाद ऐसा संयोग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन चावल से बनी किसी भी सामग्री का सेवन वर्जित होता है।
विस्तारFollow Usकटंगी में रिटायर कर्मचारी और उनकी पत्नी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि परिवार के ही दो लोगों ने की। ये दोनों दंपती के भतीजा और पोता हैं। दोनों पर चार लाख रुपए का कर्ज था और सट्टे की लत में पैसा डूब गया था। पुलिस ने दुलीचंद हाके (41) और सचिन हाके (27) को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.85 लाख नकद और ज्वेलरी बरामद की गई है। मुख्य साजिश सचिन ने रची थी। बता दें कि 7 अक्टूबर की सुबह कटंगी वार्ड नंबर 2 में रिटायर्ड सिंचाई विभाग कर्मचारी रमेश हाके उनकी पत्नी पुष्पकला खून से लथपथ मिले थे। दूध वाला आया तो घटना का पता चला था।
सर्वे पॉइंट्स, न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर 25 अक्तूबर की रात्रि गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और पथराव के मामले में थाना प्रभारी के साथ ही सहायक उप निरीक्षक तथा प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
विस्तारFollow Usअमरकंटक के जंगलों में साल के पेड़ गंभीर साल बोरर कीट से ग्रसित पाए गए हैं। साल बोरर कीट एक विनाशकारी कीट है, जो मुख्य रूप से साल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें खोखला कर देता है। यह कीट साल के पेड़ों के लिए सबसे खतरनाक कीटों में से एक है और यह खड़े पेड़ और ताजी कटी हुई लकड़ी दोनों को प्रभावित करता है। बीते कई महीनों से अमरकंटक के जंगलों में साल बोरर कीड़े का प्रकोप फैला हुआ है। जिसके कारण अमरकंटक के जंगल में स्थित 10 हजार से अधिक साल के पेड़ इससे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 05 Jan 2026 10:50 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Thu, 13 Nov 2025 02:56 PM IST
पैसे लाइक, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बानसूरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Wed, 31 Dec 2025 08:19 PM IST
स्टूडेंट सब्सक्राइब बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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