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️कमेंट,चंबा। न्यायालय में तलाक लेने के बाद एक महिला की ओर से गुजारा भत्ते और पत्नी होने के दावे को लेकर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पुन: दावा न करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया कि तलाक के बाद महिला का पूर्व पति पर कोई अधिकार नहीं है।
हल्दौर में बिलाई के पास सड़क दुर्घटना में मरने वाले शिवम का फाइल फोटो।
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लॉग इन वेरिफाई संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:22 AM IST
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