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💢कमेंट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sat, 13 Dec 2025 12:51 PM IST
️डाउनलोड,अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर रामानुजगंजPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 07:01 PM IST
मोबाइल स्टूडेंट, चंपावत। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बने पुरुष और महिला शौचालय गंदगी से पटे हुए हैं। शौचालयों में मरीजों और तीमारदारों को मुंह पर कपड़ा या हाथ रखकर जाना पड़ रहा है। गंदगी देखकर अस्पताल के मरीज जल्द ठीक होने के बजाय और बीमार जरूर पड़ जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीज कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अपने घर से कंबल लाने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल में मिलने वाले कंबल ठंड के सामने घुटने टेक रहे हैं।
भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कस्बे के ही रहने वाले 24 वर्षीय युवक गौतम सेन ने छात्रा को पहले दोस्ती के झांसे में लिया और लगातार बातचीत शुरू की। उसके बाद बातचीत के दौरान नाबालिग का AI के ज़रिए अश्लील वीडियो बनाया और ब्लेकमेल करने लगा। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को नई दिशा देते हुए फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोडीमरका में बीते दिनों नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक की गई। माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से डीआरजी, जिला बल एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी ‘बी’ समवाय की संयुक्त टीमों द्वारा यह कैंप स्थापित किया गया।
साररास्ते के बीच कपड़ों के बंडल रखे होने से वाहन निकलने में हो रही दिक्कत के चलते हुए विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट में बदल गया और देखते ही देखते कस्बे में तनाव फैल गया।
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छोटा फ्री विस्तारFollow Usबीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक होटल संचालक से जबरन एक लाख रुपये वसूलने, सीसीटीवी डीवीआर जब्त करने और झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में थानाधिकारी सहित छह पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हुआ है।
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Tue, 23 Dec 2025 01:57 PM IST
रिसीव, बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।







