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💢वेरिफाई विन💢अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगराPublished by:धीरेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:13 PM IST
अतिरिक्त अर्न, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदाPublished by:शिखा पांडेयUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:14 PM IST
विस्तारFollow Usमातृत्व किसी भी महिला के जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। हालांकि गड़बड़ होती लाइफस्टाइल और खानपान से संबंधित दिक्कतों ने इस सुख से लाखों दंपत्तियों को वंचित रखा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसा ही एक मामला देखा गया है जहां दंपत्ति को इस सुख के लिए 12 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। ये सुख मिला भी तो नवजात का जन्म समय पूर्व हुआ और उसे हार्ट से संबंधित समस्या भी थी। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ने चिकित्सा कौशल की मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ नवजात की जीवनरक्षक हृदय सर्जरी की बल्कि बच्ची को स्वस्थ करके छुट्टी दे दी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फरसाबहार को दी 40.89 करोड़ की विकास सौगात- फोटो : अमर उजाला
वीआईपी लॉग इन, कोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवरात गायब होने के सनसनीखेज मामले में अब तक चार आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बुधवार को पुलिस ने सस्पेंड हवलदार राजीव पंद्रे और सिवनी के जुएबाज विवेक श्रीवास्तव उर्फ लाला उर्फ गोलू को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले ऋतुराज और हेमराज को भी जेल भेजा जा चुका है।
क्लिक ऐप विस्तारFollow Usभारत के सबसे भरोसेमंद हेयर कलर गार्नियर और अमर उजाला के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश में एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई। 'गार्नियर कलर कार' नाम की इस पहल ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। इस खास आयोजन के तहत, अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित गार्नियर कलर कार ने प्रदेश के कोने-कोने में पहुंचकर हजारों लोगों को प्रोफेशनल, सहज और सुरक्षित हेयर कलरिंग का अनुभव कराया।
रमाला। किशनपुर गांव में सोमवार सुबह निर्माणाधीन मकान का बीम टूटने से छत भरभराकर गिर गई। इससे वहां काम कर रहे राजमिस्त्री पप्पन और मकान मालिक नरेश कुमार मलबे के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों घायलों को निकालकर शामली के निजी अस्पताल में उपचार कराया।
इनाम सर्वे, कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।







