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️विन इनाम,विस्तारFollow Usभारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने भूमि विवाद में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी देकर प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। आत्मदाह की सूचना मिलते ही शहर कोतवाल समेत भारी संख्या में पुलिस बल कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंच गया और स्थिति को संभालने में जुट गया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे ऐसी राजनीति को ठोकर मार देंगे।
हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:40 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।
सिल्वर लॉग इन, बागपत। खैला गांव के हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज से निलंबित शिक्षिका निधि शर्मा के साथ सोमवार को ब्राह्मण समाज के लोगों व शिक्षकों ने कलक्ट्रेट में पहुंचकर धरना दिया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधक पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही खून से पत्र लिखकर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु मांगी। डीएम ने जांच कराकर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया।
कैश क्लिक बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।
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विज़िट, संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:50 AM IST







