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️अर्न,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हुआ है।
कमाई सब्सक्राइब, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:15 AM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हुआ है।
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