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️ऑफर ऑफर,जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में बीएससी की परीक्षा देने जा रहे छात्र और एक अन्य युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों घरों में मातम छा गया।
बस्ती। शहर में कैसरगंज और बाराबंकी से आकर सड़क की पटरी जूस कार्नर की दुकान चलाने वालों के खिलाफ नगर पालिका की टीम ने सोमवार को अभियान चलाया। इस दौरान कचहरी चौराहे पर पटरी पर लगाई गई जूस कार्नर की दुकान को टीम ने हटवा दिया। मालवीय रोड के किनारे से दुकानदार ने स्वयं दुकान हटा ली। जबकि शास्त्री चौक के निकट स्थित दुकानदार ने नगर पालिका टीम ने लिखित रूप से दुकान हटाने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी है। ईओ ने कहा कि सड़क की पटरी पर स्थाई रूप टंकी रखकर जूस या अन्य किसी तरह की दुकान नहीं खोली जा सकती है। संवाद
मासिक फ्री, रामनगर थाना अंतर्गत सेमरा के पास बुधवार दोपहर ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में बताया गया कि मृतक सोनू सिंह पाव पिता रामलाल निवासी ग्राम भलमुडी दोपहिया वाहन क्रमांक सीजी 15 सीपी 1777 को रोड के किनारे खड़ी कर किसी से बात कर रहा था, तभी सेमरा तरफ से ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 18 ए ए 4421 ईंट लोड कर लापरवाही पूर्वक तेज गति से आ रहा था। ट्रैक्टर ने सोनू सिंह को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक सोनू सिंह पाव 24 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई।
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगरPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sat, 27 Sep 2025 06:42 PM IST
विज़िट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Thu, 11 Dec 2025 04:11 PM IST
फ्रेंड्स शेयर विस्तारFollow UsUP Crime News:कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने माफिया अखंड प्रताप सिंह को तीन वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एफटीसी सीनियर डिवीजन के जज अतुल पाल ने बुधवार को सुनाया।
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विन इनाम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है।







