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️प्रीमियम शेयर,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 08:51 PM IST
मेगा कमाई, बांसवाड़ा कोर्ट ने विक्रम दर्जी को सुनाई एक साल की कैद की सजा- फोटो : अमर उजाला
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इंस्टेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:49 PM IST
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विस्तारFollow Usकानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।
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