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💢नया सर्वे💢गांव फजलपुर में शनिवार की सुबह घेर में बंधे बैल की रस्सी खोलकर उठाते समय अचानक खड़े हुए बैल की सींग महिला के पेट में घुस गई। इससे घायल महिला की उपचार के दौरान शनिवार की अलीगढ़ में मौत हो गई।
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बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा चल रही थी। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पंचायत समिति के बीडीओ विक्रम जांगीड़ के बीच स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को लेकर तीखी बहस हो गई। बैठक के दौरान विधायक भाटी ने समिति क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे सफाई अभियान, उनके भुगतान, टेंडर प्रक्रिया और खर्चों का पूरा रिकॉर्ड मांगा।
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सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है।
विस्तारFollow Usराजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा-2026 के सफल, पारदर्शी और सुचिता पूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को बोर्ड ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने की। इसमें संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, संदर्भ अधिकारी और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।
गेट ऐप, संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:59 PM IST
डिपॉजिट सब्सक्राइब बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।
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