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बदायूं जिले में किसानों ने खेतों के चारों ओर तारबंदी की हुई है, कुछ ने तो अपने खेत की मेड़ों पर लोहे के टिनशेड भी लगा रखे हैं, बावजूद इसके छुट्टा पशु इन्हें तोड़कर खेतों में घुस फसल नष्ट कर जा रहे हैं। मजबूरी में किसानों को भीषण सर्दी में खेतों में घूमकर और मचानों पर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। खेत की रखवाली के दौरान छुट्टा पशु हमलावर भी हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है।
फ्रेंड्स सब्सक्राइब, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुरPublished by:दुष्यंत शर्माUpdated Thu, 06 Nov 2025 12:01 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:43 PM IST
विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की ट्रेड टेस्ट 17से 19 नवंबर तक होगी। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत जिला दुर्ग, बालोद व बेमेतरा के अभ्यर्थी जो आरक्षक ट्रेडमेन (चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी, नाई) के विज्ञापित पदो के लिए आवेदन किए है और लिखित परीक्षा में शामिल हुए है।
कम्पलीट वेरिफाई, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:42 AM IST
डिपॉजिट सब्सक्राइब शहर में शनिवार शाम मेन मार्केट में एक भयंकर घटना ने हड़कंप मचा दिया, जब कुछ बदमाशों ने कांग्रेस नेता और पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर तलवार, सरिए और गोली से हमला कर दिया। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने भाजपा नेता और पूर्व सरपंच बालूलाल आचार्य, उनके दोनों बेटे गोपाल व अक्षय आचार्य और एक साथी मनीष को गिरफ्तार कर लिया। हमले में हरफूल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
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