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अतिरिक्त साइन अप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Thu, 08 Jan 2026 08:01 PM IST
स्टूडेंट इंस्टेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:बांसवाड़ा ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 05:45 PM IST
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