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💢कमाई💢अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:40 PM IST
️रजिस्टर इनवाइट,
अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 03 Dec 2025 01:31 PM IST
कमेंट कमाई, सारआरोपियों के खिलाफ पहले से कई अपराध दर्ज हैं। न्यायालय ने घटना को न्यायपालिका की सुरक्षा पर बड़ा संकट माना। घटना के बाद पुलिस लापरवाही के चलते थाना प्रभारी और दो गश्ती पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था।
अंबाला सिटी। फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट, नवाचारपूर्ण और परिणामोन्मुख कार्य के लिए कृषि विभाग अंबाला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिले में खेतों में आग की घटनाओं में अभूतपूर्व कमी लाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी रणनीति अपनाने के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। सम्मान डाॅ. जसविंद्र सिंह, डॉ. राजेश अग्रवाल, करण सिंह, प्रवीन, दीनदयाल शर्मा व मनदीप सिंह ने प्राप्त किया। फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत अपनाई गई योजनाबद्ध, डेटा आधारित और फील्ड स्तर पर सख्त निगरानी वाली कार्यप्रणाली के कारण जिले में खेतों में आग की घटनाओं में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2023 में जहां 195 फायर घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह 99 रह गईं। वर्ष 2025 में पूरे अंबाला जिले में केवल 8 फायर घटनाएं दर्ज की गईं। संवादकृषि विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड मिला। सूचना विभाग
अंबेडकरनगर। लगातार बनी ठंड और गलन के बीच शनिवार को मौसम ने कुछ राहत दी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे ही धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी। सुबह के समय गलन और ठिठुरन के कारण सुस्त पड़े जनजीवन में धूप निकलते ही धीरे-धीरे हलचल शुरू हो गई। धूप की तपिश मिलते ही लोगों ने राहत की सांस ली और घरों से बाहर निकलना शुरू किया।
प्लेटिनम विज़िट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदाPublished by:शिखा पांडेयUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:01 PM IST
रजिस्टर ईज़ी सारAjmer News: अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए पहली बार शुरू हुई लाइसेंस प्रक्रिया पर असमंजस बना हुआ है। 5 जनवरी 2026 अंतिम तारीख के बावजूद विरोध के चलते एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।
विस्तारFollow UsUP Crime News:कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने माफिया अखंड प्रताप सिंह को तीन वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एफटीसी सीनियर डिवीजन के जज अतुल पाल ने बुधवार को सुनाया।
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