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️वीआईपी इनवाइट,सारभाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमगा ब्लॉक के ग्राम दरचुरा में गांव के पास गौ माता के शव के टुकड़े मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
आरोपी कर्मचारी और बरामद लाखों के सामान।- फोटो : संवाद
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विस्तारFollow Usजिले के सेंधवा अनुविभाग अंतर्गत वरला थाना क्षेत्र के उमर्टी गांव में शनिवार सुबह पुलिस टीम ने संयुक्त दबिश देकर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई मप्र एटीएस सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस की टीमों ने सुबह 4 बजे दबिश देकर की। अभियान में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। कार्रवाई में पुणे पुलिस, मध्य प्रदेश एटीएस, बड़वानी पुलिस, खरगोन पुलिस और खंडवा पुलिस की टीमें मौजूद थीं। फैक्ट्री जंगल और पहाड़ी क्षेत्र की आड़ में लंबे समय से संचालित हो रही थी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में गत दिनों हथियार मिले थे, जिसके बाद यह संयुक्त कार्रवाई की गई है।
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:40 PM IST
फ्रेंड्स कलेक्ट, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।
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