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️स्टूडेंट,सारछतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं में रील बनाने के मामले पर प्राचार्य ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी किया गया है। कॉलेज परिसर में मोबाइल उपयोग पर रोक लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और मोबाइल जब्ती की चेतावनी दी गई है।
विस्तारFollow Usजिले में राजस्थान रोडवेज के दो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय में डांस और तमाशा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर एपीओ कर दिया है।
गेम मोबाइल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत शनिवार को गांवों में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दाैरान प्राचार्य डॉ. माया यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अनुशासित यातायात व्यवहार से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और बच्चों और युवाओं को भी जागरूक करने पर जोर दिया। रोवर्स-रेंजर्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। रोड सेफ्टी क्लब की संयोजक डॉ. शिखा तिवारी ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की अपील की। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रुस्तम अली ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस मौके पर डॉ. राजकुमार सिंह यादव, डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अनीश कुमार मिश्र, डॉ. विनोद कुमार भारती, आशीष जायसवाल माैजूद रहे।
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विस्तारFollow Usभीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मंगलवार देर रात जसवन्तपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक आरएएस अधिकारी की दबंगई उस समय भारी पड़ गई, जब पंप कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने पुलिस की एकतरफा कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।
बड़ा डिस्काउंट, सारRajasthan Cough Syrup:रामदेवी ने बताया कि उन्हें पहले से सांस की तकलीफ थी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उसी सिरप का सेवन उनके नाती गुलशन ने भी खांसी होने पर किया था, जिससे उसे चक्कर आए थे, हालांकि अब वह ठीक है।पढे़ं पूरा मामला
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प्लेटिनम लॉग इन, विस्तारFollow Usसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने वर्ष 2018 में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला सहयात्री के सामने पेशाब किया और यात्रियों के साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस आचरण को “घृणित” और “चौंकाने वाला” बताते हुए टिप्पणी की कि ऐसे मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।







