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💢अर्न💢मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, 106 वीरों के बलिदान से यह शहर अस्तित्व में आया। ये मराठी लोग संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए थे। आज इसी मुंबई के बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
️अर्न ऑनलाइन,सारमास्टरमाइंड मोहसीन खान को गिरफ्तार किया गया, जो 2011 से VPN की मदद से आधार मशीन की लोकेशन छिपाकर अवैध रूप से अपडेशन कर रहा था। वह अधिकृत ऑपरेटरों के फर्जी बायोमेट्रिक बनाकर सिस्टम तक पहुंच हासिल करता था।
Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal
गेम फ्री, विस्तारFollow Usपैलानी थाना क्षेत्र के पचकौरी गांव में एक पिता ने अपने ही डेढ़ वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी पिता ने मासूम के शव को यमुना नदी की बीच धारा में फेंक दिया। इस वारदात के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों के अनुसार, आरोपी पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।
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सारBalotra News: बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमा में किए गए फेरबदल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे ‘तुगलकी फरमान’ बताते हुए कहा कि बायतु व गुड़ामालानी का जिला बदलना अव्यावहारिक है और यह फैसला जनहित नहीं, सियासी उद्देश्य से लिया गया है।
लाइक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर प्रतापपुर बाजार में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य संजय तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी फिर सक्रिय होंगी। मौके पर मनोज पासी, राकेश पटेल, दिनेश यादव, मनोज त्रिपाठी, सच्चिदानंद त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता रवि सोनकर उर्फ गोलू सोनकर, प्रदीप कुमार, आयुष सिंह आदि मौजूद रहे।
विशेष फ्री गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:05 PM IST
टास्क अर्न, बलिया। किशोरी की हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल के न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस मामले में अभियुक्त धनंजय व सुरेश मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।







