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💢छोटा वीडियो💢अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
️पैसे टास्क,ज्ञानपुर। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बेटियां को अब गर्म रोटी खाने के लिए मिलेगी। 4.25 लाख रुपये से प्रति घंटे दो हजार रोटी बनाने वाली मशीन खरीदी जाएगी। इसके साथ ही कॉमर्शियल वाशिंग मशीन और जनरेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सारJamui News: जमुई-सिकंदरा मार्ग पर बाजार से लौट रहे अशोक यादव की अज्ञात अपराधियों ने चार गोली मारकर हत्या कर दी। जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है। घटना से इलाके में दहशत है और पुलिस छापामारी कर जांच में जुटी है।
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Wed, 24 Sep 2025 09:35 PM IST
विस्तारFollow Usएशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पिछले कुछ अरसे से सेना के वाहनों से पेट्रोल-डीजल चोरी हो रहे हैं। इस रेंज पर सेना युद्धाभ्यास करती है। लेकिन रेंज के एक बड़े हिस्से पर आज भी ग्रामीण काबिज हैं। ऐसे में सेना ने रेंज से सटे करीब 40 गांवों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि रेंज में कोई व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश करता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही सेना ने पत्र में यह भी कहा है कि रेंज में तैनात संतरी अब हथियार के साथ रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है तो संतरी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेना ने गांवों के सरपंचों से अनुरोध है किया है कि वे अपने गांव के लोगो को इस पत्र के बारे मे अवगत करावे अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती हे तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की कोई ज़िम्मेदारी नही होगी
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खींवसर से भाजपा विधायक रेवन्तराम डांगा- फोटो : Facbook profile
डिस्काउंट इनवाइट, खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।







