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💢पुराना कमेंट💢बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनते ही विभागीय सिस्टम को सुधारने मेंभ्रष्टाचार की जमीन खोदने लगे। लिहाजा भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन इसके बाद भी समस्तीपुर में भू माफियाओं के द्वारा रिटायर्ड फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करने का मामला सामने आया। यहां तक कि वह सीमा पर दुश्मन देश से लड़ने वाला फौजी अपने ही प्रदेश में सीने पर “साहेब मैं जिंदा हूँ”लिखी तख्ती लगाकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। अब ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां भू-माफियाओं ने करीब 9 साल पहले मर चुकी एक महिला को सरकारी दस्तावेजों में 'जिंदा' कर दिया और फिर फर्जी शपथपत्र के जरिए जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हो रहे हैं।
️कम्पलीट अर्न,ऑफिस में तमाशा करते एपीओ हुए दो रोडवेज अधिकारी- फोटो : अमर उजाला
बीजापुर में पांच किलो का आईईडी बरामद- फोटो : अमर उजाला
कूपन, 'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'India-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीविवेकानंद यूथ अवॉर्डWest Bengal Politicsबैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलावदालमंडी में बुलडोजर एक्शनModi-Merz Meet LIVEIND vs NZUP
विस्तारFollow Usराजस्थान में विधायक कोष से अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने आरोपों में घिरे विधायकों के विधायक कोष पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने खींवसर विधायक रेवत राम डांगा व कांग्रेस ने भरतपुर से विधायक अनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं।
कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
ऑफर कम्पलीट, सारबुरहानपुर के सीलमपुर में महाराष्ट्र से आए युवक ने महिला पर हथौड़ी से हमला कर हत्या कर दी। महिला का देवर बीच बचाव में घायल हो गया। वहीं, आरोपी ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। हत्या के विरोध में आज गुरुवार को बंद का एलान किया गया है।
डिपॉजिट बोनस चंबा। न्यायालय में तलाक लेने के बाद एक महिला की ओर से गुजारा भत्ते और पत्नी होने के दावे को लेकर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश प्रीति ठाकुर की अदालत ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पुन: दावा न करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया कि तलाक के बाद महिला का पूर्व पति पर कोई अधिकार नहीं है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 06 Dec 2025 08:31 PM IST
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